पंजाब सरकार ने गर्मी से बचाव के लिए स्कूलों को जारी की नई School Guidelines

पंजाब सरकार ने राज्यभर के स्कूलों के लिए गर्मी की लहर (हीटवेव) से छात्रों की सुरक्षा को लेकर नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत, स्कूलों को तापमान 40°C से अधिक होने पर कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य दिशा-निर्देश

  1. समय में बदलाव:
    • स्कूलों के समय में बदलाव करते हुए कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही आयोजित की जाएंगी।
    • दोपहर 11 बजे के बाद सभी स्कूल बंद रहेंगे ताकि छात्रों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके।
  2. पानी और छाया की व्यवस्था:
    • सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों को पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध हो।
    • छात्रों को धूप से बचाने के लिए अस्थायी शेड या छायादार जगह की व्यवस्था करनी होगी।
  3. शारीरिक गतिविधियों पर प्रतिबंध:
    • हीटवेव के दौरान सभी तरह की बाहरी शारीरिक गतिविधियाँ, जैसे खेलकूद और एसेंबली, निलंबित रहेंगी।
  4. अभिभावकों को सूचना:
    • स्कूल प्रबंधन को अभिभावकों को गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करना होगा।

सावधानियाँ और स्वास्थ्य सलाह

  • छात्रों को हल्के रंग के, ढीले और सूती कपड़े पहनने की सलाह दी गई है।
  • स्कूल बसों और वैन में पर्याप्त हवा आने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
  • शिक्षकों और स्टाफ को हीटस्ट्रोक के लक्षणों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

क्यों हैं ये कदम जरूरी?

पंजाब में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की चेतावनी दी है। ऐसे में, छात्रों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

शिक्षा मंत्री ने कहा, “हमारी प्राथमिकता छात्रों की सुरक्षा है। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं।”

इसके अलावा, अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों को घर से पानी की बोतल और हैट लेकर भेजें ताकि गर्मी के प्रभाव को कम किया जा सके।

Leave a Comment